हरदोई। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋृचा गुप्ता ने बताया है कि शासन द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ 04 प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, जिनका खेल/ललित कला/संगीत नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। 


दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनानें के लिए बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instruments) क्रय हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना तथा जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों में आर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,से प्राप्त कर सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ 02 प्रतियों में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे उनको राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

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