हरदोई। सहायक आयुक्त उद्योग ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बताया है कि जनपद के समस्त उद्यम व्यापार तथा स्ट्रीट वेण्डर्स को उत्तर प्रदेश शासन के उद्यम पंजीकरण हेतु विशेष अभियान 01 जून, 2023 से 31 जुलाई, 2023 चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों से जुडे स्ट्रीट वेण्डर्स को भारत सरकार के पोर्टल www.udyamregistration.gov.in  पर निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण से कहा है कि आपके नियंत्रणाधीन समस्त स्ट्रीट वेण्डर्स, विभाग द्वारा ऋण वितरित लाभार्थियों एवं समूहों का उक्त वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर उनके उद्यम को पहचान दिलवाये तथा समस्त स्ट्रीट वेण्डर्स, विभाग द्वारा ऋण वितरित लाभार्थियों एवं समूहों की सम्पर्क सूत्र एवं पता सहित शीघ्र उपलब्ध कराये। 

जिससे उनको निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जा सके। उद्यम पंजीकरण से उद्यमी/व्यापारीगणों को कई प्रकार के लाभ है, जैसे सूक्ष्म उद्यमियों को मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत रू0 5.00 लाख देय है। विभिन्न टेण्डरों में ईएमडी, अनुभव, टर्नओवर से छूट, बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में एमएसएमई को वरीयता, भारत सरकार की विभागीय खरीद में कोटा आरक्षित एवं छूट, उद्यमी द्वारा सप्लाई के भुगतान लम्बित होने पर फैसिलेटेशन काउन्सिल द्वारा 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराना, उद्यम पंजीकरण सेक्टर विशेष की 22 नीतियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का आधार है। भारत सरकार की एमएसएमई योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक है।

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