हरदोई। विकास खंड हरियावां के ग्राम पंचायत उतरा में तैनात सफाईकर्मी अमित कुमार द्वारा विकास खंड मुख्यालय पर कर्मचारियों से अभद्र व अमर्यादित व्यवहार किया गया। इसी को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने संबंधित सफाईकर्मी अमित कुमार को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) वि०ख० सुरसा को जांच अधिकारी नामित किया गया था। जिसमे आरोपों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जांच मे मिला कि सफाईकर्मी अमित कुमार द्वारा सौपे गये अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। इसलिए अमित कुमार को शासकीय सेवा में किसी भी दशा में बने रहने योग्य न पाये जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली- 1999 के तहत सेवायें समाप्त कर दी है।
आपको बतादें कि जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह सेवा समाप्ती के आदेश मे बताया है कि सफाईकर्मी अमित कुमार ने जाँच अधिकारी द्वारा बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देशित किये जाने के बाद भी लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही जांच अधिकारी द्वारा सिद्व पाये गये आरापों के सम्बन्ध में जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराते हुये मांगा गया अभ्यावेदन ही प्रस्तुत किया। सफाईकर्मी अमित कुमार का यह कृत्य उनकी स्वैच्छाचारिता, उदण्डता एवं अनुशासनहीनता है तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम - 3 ( 1 ) नियम 3 ) 2 ) तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग 2 से 4 के मूलनियम 54 (1) (क) (ख) एवं सहायक नियम - 192 का उल्लंघन कर जॉच को जान-बूझकर विलम्बित कराने का प्रयास किया गया। सफाईकर्मी अमित कुमार द्वारा अपने उच्चाधिकारियों एवं कार्यालय सहायकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा कार्यालय सहायकों एवं अन्य संवर्गीय अधिकारियों के कार्यों में हस्तक्षेप कर शासकीय कार्य बाधित करने, अपने उच्च अधिकारियों से अमर्यादित आचरण करने, कार्यालय सहायकों के साथ मारपीट करने आदि कृत्य किये गये जो कर्मचारी आचरण नियमावली के सर्वथा विपरीत है। सफाईकर्मी अमित कुमार द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं०) टड़ियावां से अभद्र भाषा प्रयोग कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने एंव सहायक विकास अधिकारी (पं०) अहिरोरी को धमकाये जाना, कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-6 व नियम-7 का उल्लंघन किया गया।
हरदोई में अभियोजन साक्षी अमित कुमार सफाई कर्मी के विरूद्ध प्रोसेस जारी किये जाने के बावजूद वह न्यायालय में साक्ष्य हेतु जानबूझकर मा० न्यायालय में उपस्थित नही हुये। अपचारी कर्मचारी द्वारा बार-बार अनुशासनहीनता कर आचरण नियमावली के नियम 3(1). 3 (2). नियम - 5 (क) व नियम-7 का उल्लंघन किया गया। कर्मचरियों से अनियमित मांगो को मनवाने के लिये कार्यालय एंव कार्यालय के बाहर अमर्यादित आचरण करने, अनियमित मांगो को पूरा न करने के कारण कार्यालय के विक्लांग लिपिक / कर्मी को मारने पीटने में आई०पी०सी० की धारा-34, 323, 504, 506 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनिय- 2016 92ए व 92बी से स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी अमित कुमार द्वारा शासकीय सेवा में किसी भी दशा में बने रहने योग्य न पाये जाने के कारण अमित कुमार, सफाई कर्मचारी की उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली- 1999 के तहत सेवायें समाप्त की जाती है और कहा कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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