नवनीत कुमार राम जी
पिहानी। कोतवाली क्षेत्र के कुल्लाहवर गांव निवासी अनूप पुत्र प्यारे को किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर बलात्कार करने में 10 वर्ष की बीस हजार रुपए का आर्थिक दंड का फैसला माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया।
थाना पिहानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/19 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट की प्रभावी पैरवी कर सभी गवाहों की अति शीघ्र पूर्ण गवाही कराकर अभियुक्त के विरुद्ध मा.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 16 हरदोई द्वारा आज दिनांक 19.07.2023 को 10 वर्ष कारावास की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित करते हुए फैसला सुनाया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मुकदमें की पैरवी, थाना पिहानी जनपद हरदोई द्वारा की जा रही थी ।
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