- खेल रही बच्ची को बहाने से बुला कर ले गया था अपने घर
हरदोई। घर के बाहर खेल रही एक 7 साल की बच्ची को उसी का पड़ोसी मोबाइल पर गेम खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। जहां उसके साथ हवस का गंदा खेल खेला। बच्ची किसी तरह उसके चंगुल से छूट कर चीखती-चिल्लाती हुई अपने घर भागी,तभी वहशी भी वहां से भाग गया। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने उसे गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। इसका पता होते ही एसपी राजेश द्विवेदी, एएसपी पूर्वी नृपेंद्र सिंह और सीओ हरियावां शिल्पा कुमारी ने गांव पहुंच कर सारे मामले की पड़ताल की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
बताया गया है कि टड़ियावां थाने के एक गांव में अपने ताऊ और ताई के पास रह रही 7 साल की बच्ची शुक्रवार की शाम को घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच उसके पड़ोसी अनुज सिंह पुत्र नरेश सिंह ने उसे मोबाइल पर गेम खिलाने के बहाने अपने घर में बुलाया। उसके घर में कोई और नहीं था। बताते हैं कि वहशी बन गए अनुज ने उस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की,बच्ची किसी तरह चीखते-चिल्लाते हुए उसके चंगुल से छूट कर अपने घर भागी,पीछे से अनुज भी भाग निकला। हालांकि पुलिस ने उसे गांव से ही गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के ताऊ की तहरीर पर अनुज के खिलाफ धारा 376-एबी और लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5-एम/6 के तहत केस दर्ज किया है। इस तरह की वारदात का पता होते ही एसपी राजेश द्विवेदी, एएसपी पूर्वी नृपेंद्र सिंह और सीओ हरियावां शिल्पा कुमारी गांव पहुंची। वहां बच्ची के ताऊ और ताई के अलावा आस-पड़ोसियों से पूछताछ की। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है।
- पड़ोसियों से उठ गया भरोसा
हरदोई। कहा जाता था कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो कोई और नहीं बल्कि सबसे पहले पड़ोसी ही दौड़ कर आएगा। लेकिन 7 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने जो घिनौना खेल खेला, उसके बारे में जिस किसी ने सुना,वहीं उस पड़ोसी को मुंह भर-भर कर कोसनें लगा। तमाम ऐसे लोग भी हैं,जिनका कहना है कि ऐसी घिनौनी हरकतें सुन कर अब तो पड़ोसियों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है।
- 20 साल तक की हो सकती है सज़ा!
हरदोई। 7 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले अनुज सिंह के खिलाफ धारा 376-एबी के तहत केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने वाले को 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। ऐसा कानून के जानकारों का कहना है।
राजेश द्विवेदी पुलिस अधीक्षक
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