हरदोई। उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि0 01 जून से 15 जून 2023 तक सभी आद्योगिक/वाणिज्यिक/सेवा प्रदाता इकाईयों जैसे विनिर्माण एवं सर्विस क्षेत्रान्तर्गत आने वाली इकाईयों का पंजीकरण कराने पर कई लाभ प्राप्त होगें। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना बीमा हेतु रू0 5.00 लाख दिया जायेगा। इसी तरह अन्य लाभ जैसे, विभिन्न टेण्डरों में ईएमडी, अनुभव, टर्नओवर से छूट, बैकों द्वारा विभिन्न ऋृण योजनाओं में एमएसएमई को वरीयता, भुगतान लम्बित होने पर फैसिलेटेशन काउन्सिल द्वारा 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान तथा एमएसइमई नीति में अनुमन्य लाभ दिया जाता है।
उद्यम पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों मे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई-मेल आईडी व मोबाईल नम्बर, बैक खाता संख्या तथा जीएसटी यदि हो तो आदि दस्तावेज होना चाहिए। पंजीकरण किसी भी जनसेवा केन्द्र अथवा स्वयं से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल www.udyamregistration.gov.in पर कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र मे किसी भी कार्य दिवस मे सम्पर्क कर सकते है।
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