• बचाव पक्ष को गिरफ्तारी के पूर्व, रिमाण्ड एवं बेल के स्तर पर विचारण व अपील की कार्यवाही में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी:- एच0जे0एस0/सचिव

हरदोई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधाकर दुबे ने बताया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत समाज के वंचित वर्गो को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम की स्थापना दीवाना न्यायालय में की गयी है।

दुबे ने कहा कि डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम का उद्वेश्य आर्थिक एवं अन्य क्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे और कानूनी प्रणाली का संचालन सभी के लिए समान अवसर के आधार पर हो, इसलिए सिस्टम के द्वारा बचाव पक्ष (अभियुक्त) को गिरफ्तारी के पूर्व, रिमाण्ड एवं बेल के स्तर पर विचारण व अपील की कार्यवाही में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। दुबे एवं चीफ विनोद कुमार मिश्रा, डिपटी देवेन्द्र कुमार सिंह व असिस्टेंट ने आमजन-मानस से अपील करते हुए कहा है कि निःशुल्क एवं समक्ष कानूनी सेवायें प्राप्त करने हेतु दीवानी न्यायालय में स्थित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम कार्यालय में सम्पर्क कर लाभ प्राप्त करें।

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