- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टेस्ट-ट्रैक ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करायें:- मंगला प्रसाद सिंह
हरदोई। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष तथा सदस्य पदो के लिए होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए तहसील स्तर पर 11 से 17 अप्रैल तक पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 03 बजे तक नामांकन पत्रों बिक्री एवं जमा किये जायेगें, 18 अप्रैल को नामाकंन पत्रों की जांच की जायेगी, 20 अप्रैल को नाम वापसी, 21 अप्रैल 2023 को चुनाव चिन्ह का वितरण तथा 04 मई को प्रातः 07 बजे से सायं 06 बजे तक मतदान और 13 मई 2023 को प्रातः 08 से मतगणना होगी।
जिलाधिकारी ने निर्वाचन में लगाये गये सभी आरओ, एआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, नगरीय निकाय के रिटर्निग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये है कि नगरीय निकाय निर्वाचन की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्रों में सजग रहे और मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान होने वाली सभी व्यवस्थाओं को मतदान से पहले हर-हाल में ठीक करा लें। उन्होने कहा है कि निर्वाचन समय सारिणी के दौर पड़ने वाली सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित कार्यालय खुलेगें और सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समस्त निर्वाचन प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार शान्ति पूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें तथा मतदान प्रक्रिया के प्रचार प्रसार के लिए सभी तहसील, ब्लाक, नगरीय निकाय कार्यालय एवं वार्डो में सूची चस्पा कराये।
जिलाधिकारी ने अधिकारी, कर्मचारियों से कहा है कि देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सराकर की सलाह अनुसार निर्वाचन के दौरान पांच सूत्री रणनीति पर फोकस किया जायेगा, जिसमें टेस्ट-ट्रेक- ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करायें। उन्होने कहा है कि जनपद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, नगरीय निकाय, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रभावी ढ़ग से कोविड की स्थिति की निगरानी की जायेगी और प्रशासनिक मानदंड निर्धारित कर कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू किया जायेगा।
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