- व्यक्ति, संस्था अथवा पूर्व में निर्गत साहूकारी लाइसेन्स धारकों द्वारा साहूकारी कार्य करना अवैध होगा:-अपर जिलाधिकारी
हरदोई। अपर जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार साहूकारी विनियमन योजना प्रियंका सिंह ने आम जनमानस को सूचित किया है कि आयुक्त एवं सचिव मा0 राजस्व परिषद उ0प्र0 के निर्देर्शो के अनुपालन में जनपद में निर्गत उ0प्र0 साहूकारी विनियम अधिनियम 1976 के समस्त लाईसेन्स निरस्त कर दिये गये है।
उन्होने कहा है कि लाईसेन्स होने के बाद जनपद में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा पूर्व में निर्गत साहूकारी लाइसेन्स धारकों द्वारा साहूकारी कार्य करना अवैध होगा और आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। एडीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।
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