राजमती सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी |
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती सिंह ने बताया पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु पर समाज कल्याण की ओर से तीस हजार की सहायता मिलती है। योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय वर्षों के लगभग पांच हजार से अधिक लंबित आवेदनों की स्वीकृति ली गई है। 478 लाभार्थियों का सत्यापन करवा कर उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी जा रही है। बताया सभी लंबित आवेदन पत्र के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। जैसे जैसे सत्यापन होता जाएगा, पारिवारिक लाभ योजना के आवेदकों के बैंक खातों में सहायता धनराशि भजी जाएगी।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष के मुखिया की मृत्यु पर मिलती है सहायता
परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष होगी तो ही योजना का लाभ मिलेगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही दिया जाता है।
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