बावन\हरदोई। कुछ माह पहले भाजपा नेता को डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जिलाबदर करने का आदेश दिया था। उसी मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित की अपील सुनने के बाद जिलाबदर आरोपी को स्टे दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को एक माह में जबाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
इटोरिया गांव निवासी भाजपा नेता रंजीत सिंह को डीएम ने कुछ माह पहले जिलाबदर करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद भाजपा नेता ने राजनीतिक दबाब में अपने ऊपर कार्यवाई करने की बात कहते हुए हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। सबकी बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रंजीत सिंह को स्टे दे दिया है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को एक माह का समय दिया है अब प्रशासन को एक माह में जबाब देना है। साक्ष्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि यह कार्यवाई राजनीतिक दबाब में ही की गई है। बताया गया है रंजीत की पत्नी इटोरिया गांव की प्रधान भी है।
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