हरदोई। जिला कृषि अधिकारी उमेश साहू ने बताया है कि जिलाधिकारी को प्राप्त शिकायत के क्रम मे उप जिलाधिकारी सवायजपुर, उप कृषि निदेशक/उर्वरक निरीक्षक हरदोई एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी हरदोई द्वारा आज अनुज सिंह पुत्र छोटे सिंह प्रो० मेसर्स माँ दुर्गा खाद भण्डार ग्रा० मेहदियारपुर, पो०- बरवन, विकास खण्ड-भरखनी, थाना- लोनार तहसील सवायजपुर, हरदोई उर्वरक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पी०ओ०एस० मशीन मे यूरिया 40.50 मी0 टन एवं 2.50 मी0टन डी०ए०पी० उपलब्ध था, जिसके सापेक्ष उर्वरक प्रतिष्ठान मे डी०ए०पी० व लगभग 600 बोरी यूरिया उर्वरक मात्र पाया गया। अवशेष यूरिया के सम्बन्ध में बताया गया कि यूरिया अपने घर पर भण्डारित की गयी है। 


जिसका निरीक्षण उप कृषि निदेशक हरदोई/उर्वरक निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर किया गया जहाँ लगभग 300 बोरी यूरिया रखी पाई गई। भण्डारित उर्वरक के सम्बन्ध मे उप कृषि निदेशक हरदोई द्वारा पूछा गया कि उर्वरक प्राधिकार पत्र मे वर्णित चौहद्दी के अनुसार क्यो नहीं किया जा रहा है। जिसपर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।  उर्वरक प्राधिकार मे दुकान एवं गोदाम की चौहद्दी के तहत पूर्व बाबूराम का खेत, पश्चिम-रोड, उत्तर- बिल्ला का खेत एवं दक्षिण- शिवदयाल का खेत अंकित है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 के अनुसार उर्वरक का व्यापार भण्डारण प्राधिकार पत्र मे दर्षित चौहद्दी के अनुसार ही किया जाना है जबकि उर्वरक का भण्डारण मनमाने तौर पर किया जा रहा है न कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 के अनुसार। उप कृषि निदेशक हरदोई/उर्वरक निरीक्षक द्वारा स्टाक एवं बिकी रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये जो मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। 

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये निदेशित करते हुये स्पष्टीकरण साक्ष्यो सहित पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर देने के लिए कहा गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि अग्रिम आदेशो तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार के उर्वरक का व्यापार नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार के उर्वरक का व्यापार किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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