हरदोई। उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि जिला उद्योग केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  pmegp योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0-50.00 लाख तक की उत्पादन आधारित परियोजनायें एवं रू0-20.00 लाख तक की सेवा आधारित परियोजनायें लगाई जा सकती हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण है और उसने किसी भी सरकारी योजना में अनुदान का पूर्व में लाभ न लिया हो। वही इस योजना में पात्र होगा। इस योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को मिल सकेगा जिससे वह केवल नई इकाई स्थापित कर सकता है। 

इस योजना में सामान्य वर्ग के आवेदको द्वारा परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि एवं अन्य विशेष वर्ग  जैसें- अनु0जा0/अनु०जन0/पि0वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू०पू०सैनिक/दिव्यांग आवेदकों द्वारा 5 प्रतिशत धनराशि वहन स्वयं के अंशदान के रूप में किया जायेगा। परियोजना का वित्तपोषण सम्बन्धित सेवा क्षेत्र की बैंक द्वारा किया जायेगा। सामान्य वर्ग के आवेदकों की परियोजना पर 25 प्रतिशत धनराशि व अनु0जा०/अनु०ज०जा०/अ0पि0वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/भू०पू०सैनिक/दिव्यांग आवेदकों की परियोजना पर 35 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी अनुदान के रूप में अनुमन्य है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन वेबसाइट  ूूूwww.kviconline.gov.in/pmegpnew पर आनलाइन कर सकते है।अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मे सम्पर्क कर सकते है।

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