हरदोई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में एवं सचिव/ तहसीलदार नरेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार राणा की अध्यक्षता में तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दूलीचंद्र की उपस्थिति में पंचायत भवन चठिया धनवार में बच्चों के अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। लीगल एड क्लीनिक मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी ने बच्ची के अधिकार बताए एवं कोविड 19 के दौरान अनाथ हुए बच्चो को सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया कि उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। 

इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनको पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह उनको ₹4000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए ₹101000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी एवं आगामी 21 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की विस्तृत जानकारी दी। कौशल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नालसा द्वारा बच्चों को सुविधाजनक, सुलभ संस्था न्याय उपलब्ध कराने हेतु मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना बनाई गई है। उक्त योजनांतर्गत बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में विधिक सेवा संस्थाओं से नि?शुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त की जा सकती है। शिविर में पी एल वी शिवाकांत श्रीवास्तव एवं सुतीक्षण राठौर आदि लोग उपस्थित रहे।

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