हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी से वसूली और द्वितीय किस्त पर रोक की पुष्टि पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बावन की बीडीओ को कारण बताओ नोटिस, सेक्टर अधिकारी एडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ ही प्रधान को नोटिस और पंचायत सचिव को निलंबित किए जाने के आदेश दिए हैं।मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी ने बताया कि विकास खंड बावन की ग्राम पंचायत बलेहरा निवासी राजवती पत्नी राजेश कुमार सिंह का आवास जनवरी में स्वीकृत हुआ है। बीडीओ बावन रचना गुप्ता की ओर से 24 अप्रैल को आईजीआरएस की शिकायत पर भ्रामक रिपोर्ट दी गई कि उक्त का नाम पात्रता सूची में नहीं है। साथ ही डीडीओ और पीडी के निरीक्षण की गलत रिपोर्ट दी गई है।

बीडीओ रचना गुप्ता को कारण बताओ नोटिस डीडीओ की ओर से जारी की जाएगी। सेक्टर प्रभारी सहायक विकास अधिकारी आइएसबी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। बीडीओ रचना गुप्ता का कहना है कि लाभार्थी की किस्त जारी कर दी गई है।द्वितीय किस्त न मिलने की शिकायत पर जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक गजेंद्र तिवारी से कराई गई। जांच में लाभार्थी पात्र मिली और प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र उर्फ कल्लू की ओर से प्रथम किस्त में 10 हजार रुपये वसूल किए जाने की भी पुष्टि हुई है। बताया कि जनवरी में राजवती का आवास स्वीकृत हुआ और पंचायत सचिव अमरेश कुमार पांडेय ने इसके बाद भ्रामक रिपोर्ट देकर किस्त पर रोक लगाई है। पंचायत सचिव की ओर से वसूली और योजना के प्रति लापरवाही की पुष्टि पर निलंबन के आदेश दिए गए हैं।

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