हरदोई। जनपद की नगर पंचायत कुरसठ में 39 मकानों पर हाईकोर्ट के आदेश पर आवास ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है। तालाब की जमीन पर बने 39 मकानों पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट ने तीन साल से लंबित विवाद पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। एसडीएम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
नगर पंचायत कुरसठ की अधिशासी अधिकारी देवांशी दीक्षित ने बताया कि मोहल्ला अशोक नगर निवासी कमलेश कुमार की ओर से वर्ष 2020 में उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसी वाद पर उच्च न्यायालय ने तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए हैं। बताया कि बिलग्राम एसडीएम नारायण सिंह ने नायब तहसीलदार मल्लावां, माधौगंज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलग्राम, नगर पंचायत कुरसठ, थानाध्यक्ष माधौगंज, मल्लावां, राजस्व निरीक्षक नयागांव, तीन लेखपालों को नामित करते हुए टीम गठित की है।
बताया कि टीम को बुधवार को नगर पंचायत के तालाब की भूमि गाटा संख्या 1604-थ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का पत्र जारी किया है। और बताया कि अतिक्रमणकारियों की सूची एसडीएम को प्राप्त करा दी गई है। इसमें 39 व्यक्तियों के कच्चे, पक्के मकान, शौचालय और अस्थायी कब्जा है और कई लोग परिवार सहित रहते भी हैं।
इसलिए सरकारी जमीन पर बने घरो को SDM बिलग्राम के आदेश पर आवास ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जिस पर अवैध रुप से जमीन पर कब्जा किये कब्जेदार हटने को तैयार नहीं है जिसके लिए पहुंचे अधिकारी, क्षेत्राधिकारी और तहसीलदार लोगों को समझाने का प्रयास किया। साथ ही मौके पर भरी पुलिस फोर्स तैनात रहा।
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