हरदोई। सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार ने बताया है कि शासन के आदेशानुसार एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद की समस्त विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराईटर/डाईरेक्टर/नामिनी को निर्देशित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न 31 मई 2023 के पूर्व राइस मिलर, आटा मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेजेज, मिल्क, पेय जल पैकेजिगं व अन्य रिलेबलर रिपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होगें।

उन्होंने बताया है कि रिटर्न केवल आनलाइन दाखिल किये जा सकेगें, जिसकी बेवसाइट http//foscos.fssai.gov.in  पर रिटर्न दाखिल कर सकते है। अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा। वार्षिक रिटर्न ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नही किये जायेगें। 31 मई 2023 के पश्चात दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100 बिलम्ब शुल्क आनलाइन देय होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अधिकतम बिलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेन्स शुल्क का 05 गुना देना होगा। वित्तीय रिटर्न दाखिल किये बिना लाईसेन्स का नवीनीकरण नही हो सकेगा।

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