हरदोई। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0के0 श्रीवास्तव ने बताया है कि शासन द्वारा अधिक से अधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शिक्षित बेरोजगारों पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 पास तकनीकी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त एवं परम्परागत कारीगरों तथा व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो ऐसे इच्छुक नवयुवक/युवतियों से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल cmegp.data-center.co.in पर 30 मई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। 

इस योजना के अन्तर्गत रू0-10 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य है। उन्होनंे बताया कि सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत अंशदान तथा टर्मलोन पूंजीगत ऋृण पर 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा शेष ब्याज उपादान टर्मलोन पर शासन द्वारा ईकाई कार्यरत होने के दशा में उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वर्गो एवं सभी वर्ग की महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 5 प्रतिशत अंशदान तथा पूंजीगत ऋृण पर समस्त ब्याज उपादान शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंक के द्वारा आरटीजीएस  के माध्यम से किया जायेगा। बेरोजगार युवक/युवतियां मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल पर अपना फोटो, शौक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित कार्यस्थल की प्रमाणित प्रमाण पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेवसाइट पर अपलोड कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस मे सम्पर्क कर सकते है।

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