हरदोई। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में 20,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें रू0 7,500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू० 2,500/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। 

इस योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल हो निवासी, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुना से अधिक न हो, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी अपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने सस्त्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो या स्थानीय निकाय/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/प्राइवेट विल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवारजन के नाम से अनुमन्य नहीं होगा। पाँच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाये उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूंजी) अथवा जिनके द्वारा गारन्टी/बन्धक उपलब्ध कराया जाये उन्हें खोखा/गुमटी/ हाथठेला के क्रय एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हो अथवा आई०टी०आई०/पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारी है और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी। दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाईन वेबसाइट http//divyangjandukan.upsdc.gov.in  पर आवेदन कर सकते है ऑनलाईन फार्म भरते समय आवेदक का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

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