हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के अवसर पर ज्यादातर बाल विवाह होने की वजह से बेटियों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना सहनी पड़ती है।

उन्होंने बाल विवाह के बचाव के लिए समस्त संस्थाओं, महिला समूह, ग्राम प्रधानों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशाओं, समाज सेविकाओं को निर्देशित किया है कि बाल विवाह रोकथाम के लिए 181, 1098, एवं 112 नम्बर पर कॉल करे या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय में सम्पर्क करें। उन्होंने बताया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है तो बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह सम्पन्न कराये जाने वाले व्यक्ति जैसे पंडित, मौलवी, माता-पिता, दोस्त इत्यादि को दो वर्ष की कड़ी सजा या एक लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते है।

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