• सीओ सिटी ने अभिलेखों में किए गए फर्ज़ीवाड़े की दर्ज कराई रिपोर्ट

हरदोई। उड़ीसा के रहने वाले रोबिन दास और अर्जुन दास के खिलाफ दर्ज हुए लूट के मामले में अजीब-ओ-गरीब फर्ज़ीवाड़ा पकड़ा गया। ज़मानत लेने वाले ज़ामिनदार तो फर्ज़ी हैं हीं, साथ ही उनकी पैरवी कर रहा वकील भी फर्ज़ी निकला। इस तरह से  किए गए फर्ज़ीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब अदालत ने एनबीडब्ल्यू और धारा 82/83 की कार्रवाई की। सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी की तहरीर पर फर्ज़ीवाड़ा करने का मामला दर्ज किया गया है।

सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी ने कोतवाली शहर में दी तहरीर में कहा है कि 11 मार्च 2016 को कछौना कोतवाली में दर्ज मुकदमा धारा 392/411 में रोबिन दास पुत्र बिरजूदास निवासी प्रभोकोट थाना कोरई ज़िला जाजपुर उड़ीसा और जाजपुर ज़िले के थाना कोरई के कोनतरा गांव निवासी अर्जुन दास पुत्र नागेश्वर दास को नामज़द किया गया था। इस मामले की कोई अशोक कुमार दीक्षित नाम का वकील पैरवी भी कर रहा था। अशोक पुत्र सिद्धिनाथ निवासी जपरा थाना टड़ियावां व बाबू पुत्र पीतम निवासी नेवादा लोनार को रोबिन दास का और सूबेदार पुत्र नन्हू निवासी नानकगंज ग्रंट कोतवाली देहात और श्रीराम पुत्र रिक्खा निवासी ईश्वरी पुरवा मजरा नानकगंज ग्रंट को अर्जुन दास का ज़ामिनदार बनाया गया था। इधर लगातार गैर हाज़िर होने पर अदालत ने एनबीडब्ल्यू और धारा 82/83 की कार्रवाई कर दी।इस तरह की कार्रवाई के होते ही सारी कहानी पता चल गई। सीओ सिटी श्री द्विवेदी ने कहा कि उस मामले में जो ज़ामिनदार लगाए गए,उनका कहीं से कोई भी पता नहीं चल रहा है। नानकगंज ग्रंट के प्रधान के मुताबिक उनके सूबेदार नाम का कोई नहीं है और श्रीराम की 17 जनवरी 2020 में ही मौत हो चुकी है। इसके अलावा अशोक और बाबू की ज़मानत फर्ज़ी निकली। सीओ सिटी का कहना है कि जब उन्होंने बार एसोसिएशन में अशोक कुमार दीक्षित नाम के वकील के बारे में जानकारी जुटाई,तो उधर से जवाब दिया गया कि इस नाम के अधिवक्ता का बार एसोसिएशन में नाम नहीं दर्ज है। लूट के मामले में अदालत के साथ किए गए इस तरह के फर्ज़ीवाड़े का खुलासा होने से हड़कंप मचा हुआ है। सीओ सिटी ने कोतवाली शहर में इस मामले में धारा 419/420/468/471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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