शाहाबाद\हरदोई। जन सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचनाएं समय से उपलब्ध नहीं कराने पर अधिशासी अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

आपको बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पालिका प्रशासन से मांगी गई सूचना समय से न देने पर अधिशासी अधिकारी शाहाबाद पर 25,000 का अर्थदंड लगाया है। शाहाबाद नगर क्षेत्र के मोहल्ला महुआ टोला निवासी मंसूर हुसैन खान ने 3 अगस्त 2018 को पालिका से संबंधित कतिपय सूचनाएं मांगी थी परंतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शाहाबाद द्वारा समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई तो मंसूर हुसैन खां ने राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल के यहां अपील की। राज्य सूचना आयुक्त के अनुसार अधिशासी अधिकारी को जब सूचना आयोग में तलब किया गया तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में लाइट सुपरवाइजर मुशीर बेग को भेजा जो प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सके। राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शाहाबाद पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने तथा आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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