पिहानी\हरदोई। पिहानी नगर पालिका में 6 जून मंगलवार को संपन्न होने वाली पहली पालिका बोर्ड बैठक में चेयरपर्सन शाहीन बेगम के प्रतिनिधि मीटिंग में नहीं बैठ सकेंगे और न ही किसी भी निर्वाचित सभासद के प्रतिनिधि को बैठक में भागीदारी की इजाजत दी जाएगी। यह जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा। 

नगर पालिका परिषद पिहानी  की हर बैठक में अब जनप्रतिनिधियों को ही आना होगा। यदि जनप्रतिनिधि के स्थान पर उसका प्रतिनिधि बैठक में पहुंचा तो तो वह बोर्ड की बैठक की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगा। यदि प्रमुख सचिव के आदेश की अवहेलना हुई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। यदि इस आदेश के अनुपालन  में लापरवाही बरती अथवा लीपापोती की गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश प्रवीर कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने दिए हैं। 

इस आदेश में महिला जनप्रतिनिधियों के बैठक में शामिल होने पर जोर दिया गया है। ऐसे में अब नगर पालिका बोर्ड की बैठकों में निर्वाचित महिला के पति या अन्य कोई रिश्तेदार प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं ले सकता है और न ही उनको किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी करने का अधिकार है।

उल्लेखनीय है कि अक्सर देखा जाता है कि महिला  के पति या पारिवारिक रिश्तेदार बैठकों में भाग लेते हैं और मुद्दों पर दखलअंदाजी करते दिखते हैं। महिला जनप्रतिनिधि का काम केवल रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने तक ही रह गया है। कई जगहों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की भूमिका एक रबर स्टैंप जैसी ही रहती है।

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