हरदोई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पाण्डेय ने बताया है कि भारत सरकार एवं शासन के निर्देशानुसार जनपद मे गेहूूं के स्टॉक होल्डर जैसे-थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चैन रिटेलर एवं प्रोसेसर्स पर स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि व्यापारी/थोक विक्रेता 3000 टन तक स्टॉक रख सकते है। 

इसी तरह रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3000 टन, प्रोसेसर्स वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके, जो भी कम हो। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित इकाइयां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल http//evegoils.nic.in/wsp/login  पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा, कि इस विभाग के पोर्टल पर गेहूूं के स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप से किये जायेगें। इस आदेश का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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