हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा फसल में आग लगाना दण्डनीय अपराध घोषित है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार को निर्देशित किया है कि अपनी तहसील के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों मे निरन्तर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार/मुनादी आदि कराकर लेखपाल, कृषि विभाग और सम्बन्धित पुलिस के साथ यथावश्यक कार्यवाही कर यह सुनिश्चित करे कि गेहूं/फसल अवशेष/पराली जलाने की एक भी घटना न होने पाये। 

उन्होंने कहा कि किसानों के मध्य गेहूं/फसल अवशेष/पराली मे आग न लगाने हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित कर गेहूं/फसल अवशेष को गौशालाओं मे पहुंचाने हेतु किसानों को प्रेरित करे, तथा इसके लिए आवश्यक विभागों का सहयोग प्राप्त कर गेहूं/फसल अवशेष जलाने की घटना को रोकने हेतु उचित कार्यवाही करें।

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