हरदोई। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया है दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया है कि  ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित या व्यक्ति उपयुक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों में उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो, दिव्यांगजन की दिव्यांगता जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो, दिव्यांगजन की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो और वह जनपद के स्थायी निवासी हो, दिव्यांगजन अथवा उसके परिवार के समस्त श्रोतो की वार्षिक आय रू0 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए आय हेतु तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 

दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में संस्थागत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उक्त सुविधा से लाभान्वित किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में संस्था के संस्थाध्यक्ष के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। योजनान्तर्गत प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन का आधार कार्ड, यू०डी०आई०डी० कार्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को जनपद स्तर पर गठित जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। ऐसे दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल का लाभ दिया जायेगा। पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन शासन द्वारा निर्धारित वेबसाइट www.dhwouphq.gov.in  पर आनलाईन आवेदन करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष सं0 16 विकास भवन हरदोई में जमा कर सकते हैं।

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