हरदोई। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर स्वाती शुक्ला ने बताया है कि विचाराधीन महिला बंदी मंजू देवी पत्नी बबलू निवासी ग्राम अहिरावां मजरा बेरूआ थाना कछौना जनपद हरदोई अ0सं0-394/2021 धारा 498ए, 326, 307 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट थाना कछौना जिला हरदोई के वाद में 10 अगस्त 2021 से जिला कारागार, हरदोई में निरुद्ध है। उक्त महिला बंदी कारागार में दाखिल होने के पूर्व से गर्भवती थी। 21 जनवरी 2022 को महिला बंदी मंजू देवी पत्नी बबलू द्वारा प्रसव पीड़ा बताने पर तत्काल जेल चिकित्साधिकारी द्वारा प्रसव हेतु जिला महिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पर महिला चिकित्सक की देखरेख में उक्त महिला बन्दी का प्रसव कराया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय द्वारा जेलर हरदोई को सम्बोधित पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि महिला बंदी मंजू की 22 जनवरी 2022 को अपरान्ह समय 03.00 बजे नार्मल डिलीवरी हुई है, जिसमें मृत बच्ची पैदा हुई। उक्त घटित घटना की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है।

उन्होंने कहा है इस प्रकरण के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति/साक्षी अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं तो वह 22 मार्च 2023 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज करा सकते है।

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